बिहार राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़ें? (Bihar Ration Card Name Add Online 2025)
बिहार सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए राशन कार्ड में नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। अगर आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ा है (जैसे नवजात शिशु, नई बहू, या अन्य सदस्य), तो अब आप घर बैठे EPDS पोर्टल के माध्यम से अपने राशन कार्ड में नाम जोड़ सकते हैं।
इस लेख में हम आपको पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, और महत्वपूर्ण लिंक्स बताएँगे।
📌 बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने की पात्रता (Eligibility)
आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से कम होनी चाहिए।
परिवार के पास 4 पहिया वाहन या कृषि मशीनरी नहीं होनी चाहिए।
नए सदस्य का आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
📄 आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
✅ परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
✅ आय प्रमाण पत्र (₹1,20,000 से कम)
✅ निवास प्रमाण (बिजली बिल, डोमिसाइल प्रमाण पत्र)
✅ बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
✅ परिवार का सामूहिक फोटो
✅ नए सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र / विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
📝 बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
1. EPDS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
🔹 EPDS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
🔹 "New User? Sign Up" पर क्लिक करें।
🔹 अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर भरें और OTP वेरिफाई करें।
2. लॉगिन करके आवेदन करें
🔹 यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
🔹 "Apply for Correction" या "Add Member" का विकल्प चुनें।
🔹 अपना राशन कार्ड नंबर डालें और नए सदस्य का विवरण भरें।
3. दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें
🔹 सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
🔹 फॉर्म सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर नोट कर लें।
🔗 महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links)
ऑनलाइन आवेदन: EPDS बिहार पोर्टल
हेल्पलाइन नंबर: ☎️ 1800-3456-194
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⚠️ डिस्क्लेमर (Disclaimer)
इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी प्रक्रिया में आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापन कर लें। HRG Computer Seva किसी भी त्रुटि या गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

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