बिहार मुर्गी पालन योजना 2024: 5 लाख से 40 लाख तक अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा मौका!
बिहार सरकार ने राज्य के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा समेकित पोल्ट्री विकास योजना के तहत मुर्गी पालन के क्षेत्र में उन्नति के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। बिहार मुर्गी पालन योजना 2024 के तहत, राज्य सरकार द्वारा लेयर और ब्रायलर मुर्गी फार्म स्थापित करने हेतु अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।
Bihar Murgi Palan Yojana 2024: संपूर्ण जानकारी
इस लेख में, हम आपको बिहार मुर्गी पालन योजना 2024 के तहत मिलने वाले लाभ, आवेदन प्रक्रिया, और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी देंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है। आवेदन से पहले आधिकारिक सूचना को ध्यान से पढ़ें, ताकि आवेदन करते समय किसी भी तरह की गलती न हो।
योजना का नाम: समेकित मुर्गी विकास योजना
कार्य क्षेत्र: इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
योजना की शुरुआत की तारीख: 13.09.2024
अंतिम तिथि: लेख में दी गई जानकारी के अनुसार
आधिकारिक वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd
योजना का विवरण:
इस योजना के अंतर्गत 10,000/5,000 क्षमता के लेयर मुर्गी फार्म और 3,000 क्षमता के ब्रायलर मुर्गी फार्म खोलने के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। आप अपनी इच्छा अनुसार जिस प्रकार का फार्म खोलना चाहते हैं, उसके लिए अनुदान प्राप्त किया जा सकता है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान योजना का विवरण:
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मुर्गी पालन को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों के लिए अनुदान और आवश्यक भूमि की आवश्यकता इस प्रकार है:
1. सामान्य जाति:
10,000 क्षमता वाले फार्म:
- अनुदान: 30%
- अधिकतम अनुदान: ₹30 लाख
- भूमि की आवश्यकता: 100 डिसमिल
5,000 क्षमता वाले फार्म:
- अनुदान: 30%
- अधिकतम अनुदान: ₹14.55 लाख
- भूमि की आवश्यकता: 50 डिसमिल
3,000 क्षमता वाले फार्म:
- अनुदान: 30%
- अधिकतम अनुदान: ₹3 लाख
- भूमि की आवश्यकता: 16.10 डिसमिल
2. अनुसूचित जाति:
10,000 क्षमता वाले फार्म:
- अनुदान: 40%
- अधिकतम अनुदान: ₹40 लाख
- भूमि की आवश्यकता: 100 डिसमिल
5,000 क्षमता वाले फार्म:
- अनुदान: 40%
- अधिकतम अनुदान: ₹19.40 लाख
- भूमि की आवश्यकता: 50 डिसमिल
3,000 क्षमता वाले फार्म:
- अनुदान: 50%
- अधिकतम अनुदान: ₹5 लाख
- भूमि की आवश्यकता: 16.10 डिसमिल
3. अनुसूचित जनजाति:
10,000 क्षमता वाले फार्म:
- अनुदान: 40%
- अधिकतम अनुदान: ₹40 लाख
- भूमि की आवश्यकता: 100 डिसमिल
5,000 क्षमता वाले फार्म:
- अनुदान: 40%
- अधिकतम अनुदान: ₹19.40 लाख
- भूमि की आवश्यकता: 50 डिसमिल
3,000 क्षमता वाले फार्म:
- अनुदान: 50%
- अधिकतम अनुदान: ₹5 लाख
- भूमि की आवश्यकता: 16.10 डिसमिल
अनुदान और प्राथमिकताएँ:
- लाभुकों का चयन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा।
- चयनित आवेदकों को कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। केवल सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- लाभुक स्वयं की पूंजी (स्वलागत) से फार्म स्थापित कर सकते हैं या बैंक से ऋण ले सकते हैं।
आवेदन की तिथियाँ:
- विज्ञापन प्रकाशन की तिथि: 13/09/2024
- आवेदन की अंतिम तिथि:
- लेयर फार्म के लिए: विज्ञापन प्रकाशन के 30 दिनों बाद
- ब्रायलर फार्म के लिए: विज्ञापन प्रकाशन के 21 दिनों बाद
जरूरी दस्तावेज:
- भूमि प्रमाण: अद्यतन लगान रसीद, एल.पी.सी., लीज एग्रीमेंट, नजरी नक्शा।
- राशि प्रमाण: पासबुक, एफ.डी., या अन्य दस्तावेज।
- प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र: सरकारी संस्थान से 5-दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभुकों के लिए: फोटो, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आवासीय प्रमाण-पत्र।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
- सबसे पहले, Animal & Fisheries Resources Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- "Latest News" सेक्शन में जाएं।
- वहां आपको आवेदन करने का लिंक मिलेगा।
- लिंक पर क्लिक करके नया पेज खुलेगा।
- रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
महत्वपूर्ण लिंक:
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए: यहाँ क्लिक करें
- आधिकारिक सूचना देखने के लिए: यहाँ क्लिक करें
संपर्क और सहायता:
इस योजना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
नोट: आवेदन करने से पहले, कृपया सभी नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

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